Mon Jun 08
सदन द्वारा पारित विधेयक नहीं रोक सकते राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को राहत
2025-04-08
IDOPRESS

नई दिल्ली:
तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,'राज्यपाल ने सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया. विधेयकों को राज्यपाल द्वारा उस तिथि पर मंजूरी दी गई मानी गई,जिस तिथि को उन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया था.
डिस्क्लेमर: यह लेख अन्य मीडिया से पुन: पेश किया गया है। रिप्रिंट करने का उद्देश्य अधिक जानकारी देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह वेबसाइट अपने विचारों से सहमत है और इसकी प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार है, और कोई कानूनी जिम्मेदारी वहन नहीं करती है। इस साइट पर सभी संसाधन इंटरनेट पर एकत्र किए गए हैं। साझा करने का उद्देश्य केवल सभी के सीखने और संदर्भ के लिए है। यदि कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा उल्लंघन है, तो कृपया हमें एक संदेश छोड़ दें।



